
जामताड़ा: मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा मोड़ स्थित पानी टंकी के समीप जिला परिषद द्वारा निर्मित 20 नई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम समय में रुक गई है. सोमवार को इन दुकानों का डाक (नीलामी) के माध्यम से आवंटन होना था, लेकिन उससे पहले ही माननीय झारखंड हाईकोर्ट, रांची से प्राप्त स्थगन आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई. इसके बाद जिला परिषद कार्यालय ने आधिकारिक सूचना जारी कर आवंटन कार्यक्रम स्थगित होने की पुष्टि की.


जिला परिषद की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 6 जुलाई 2026 को अपराह्न तीन बजे भवन के ऊपरी तल पर निर्मित 20 दुकानों का आवंटन किया जाना था. इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और बड़ी संख्या में आवेदक प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया.
जिला परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और अगले निर्देश मिलने तक दुकानों के आवंटन से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की जाएगी. अब सभी आवेदकों को न्यायालय के अगले आदेश अथवा जिला परिषद की नई अधिसूचना का इंतजार करना होगा.
जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालय से आगे जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उनके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी और आवंटन की नई तिथि सार्वजनिक रूप से घोषित की जाएगी. जिला परिषद ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस संबंध में किसी प्रकार का भ्रम न हो, इसलिए आदेश की प्रतिलिपि जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायती राज निदेशक, झारखंड, रांची, नाजिर जिला परिषद, जामताड़ा तथा संबंधित आवेदकों और दुकानदारों को भेज दी गई है.
गौरतलब है कि मिहिजाम के इस नए व्यावसायिक परिसर की 20 दुकानों के आवंटन को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आवेदकों में लंबे समय से उत्सुकता थी. लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पूरी प्रक्रिया फिलहाल ठहर गई है. अब सभी की निगाहें न्यायालय के अगले आदेश और जिला परिषद की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.
रिपोर्ट: मनीष बर्णवाल





