Jamshedpur Section 163 Rule Active जमशेदपुर: डबल डाउन बार कांड के बाद जमशेदपुर में धारा 163 लागू, छह थाना क्षेत्रों में धरना- प्रदर्शन और हथियारों पर रोक
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जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुए चर्चित हत्याकांड के बाद कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, मानगो और एमजीएम थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, घेराव और पुतला दहन पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने की अनुमति नहीं होगी. बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है.
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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, यह आदेश दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा.
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें. किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.