सरायकेला: कांड्रा- चांडिल मार्ग के पुनर्निर्माण एवं मरम्मती कार्य को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने 20 अगस्त 2026 से अगले आदेश तक कांड्रा- चांडिल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को लेकर आदेश जारी किया है.


जारी आदेश के अनुसार कांड्रा- चांडिल मार्ग पर गिद्दीबेड़ा टोल से चांडिल गोलचक्कर तक सड़क के पुनर्निर्माण एवं मरम्मती कार्य के कारण सभी प्रकार के मालवाहक और भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इसमें छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों को भी शामिल किया गया है. सड़क निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुचारु रखने और किसी तरह की दुर्घटना की आशंका को कम करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है.
वैकल्पिक मार्ग से चांडिल जाएंगे वाहन
प्रशासन ने कांड्रा से चांडिल जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किया है. आदेश के मुताबिक कांड्रा से चांडिल की ओर जाने वाले वाहन गिद्दीबेड़ा टोल से चौका होते हुए आगे जा सकेंगे. वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन का मानना है कि सड़क निर्माण के दौरान मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही जारी रहने से निर्माण कार्य प्रभावित होने के साथ- साथ जाम और दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है. इसी को देखते हुए निर्माण कार्य पूरा होने तक यातायात को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है.
जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि जिले के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारियों, अंचल अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है. संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
निर्माण कार्य पूरा होने तक लागू रहेगा आदेश
प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन न करें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें. सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यातायात व्यवस्था को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा. तब तक यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
आदेश की अहम बातें
• 20 अगस्त 2026 से व्यवस्था लागू.
• कांड्रा- चांडिल मार्ग पर पुनर्निर्माण और मरम्मती कार्य.
• गिद्दीबेड़ा टोल से चांडिल गोलचक्कर तक भारी वाहनों पर रोक.
• छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित.
• कांड्रा से चांडिल जाने के लिए चौका होकर वैकल्पिक मार्ग निर्धारित.
• अगले आदेश तक लागू रहेगी यातायात व्यवस्था.
प्रमोद सिंह (संपादक)

