12 दुकानों की जांच, विज्ञापन पोस्टर लगाने और स्कूल-शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में बिक्री पर कार्रवाई की चेतावनी


जामताड़ा: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जामताड़ा थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया. जामताड़ा कॉलेज, कोर्ट रोड तथा तिलाबाद मोड़ और जामताड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास चलाये गये अभियान के दौरान 12 दुकानों की जांच की गयी। इनमें पांच दुकानदारों द्वारा कोटपा-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कुल 1200 रुपये अर्थदंड वसूला गया. यह कार्रवाई सिविल सर्जन, जामताड़ा के निर्देश पर की गयी। अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा एवं जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर अभय कुमार ने किया. टीम ने दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिक्री से संबंधित नियमों की जांच की.
विज्ञापन पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई
जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले पोस्टर लगाकर बिक्री करना प्रतिबंधित है. ऐसा करते पाए जाने पर COTPA-2003 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने दुकानदारों को खुले में सिगरेट बेचने से भी परहेज करने की हिदायत दी. उन्होंने बताया कि किसी भी स्कूल, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है. इसी तरह अस्पताल एवं सरकारी भवनों के आसपास भी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर भी कार्रवाई
अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों तथा सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गयी. अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आगे भी लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा.
अभियान के दौरान दुकानदारों को COTPA-2003 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया.

