जमशेदपुर: चक्रवात ‘अर्नब’ और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने 28 और 29 अक्टूबर को जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक एवं निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पठन-पाठन स्थगित रखने का आदेश जारी किया है. आदेश प्रवेश वर्ग से 12वीं तक की कक्षाओं पर लागू होगा.


जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम जिले को ऑरेंज जोन की श्रेणी में रखते हुए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है. विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत दोनों दिन कक्षाएं स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.
पहले से तय परीक्षा पर स्कूल प्रबंधन ले सकेगा फैसला
आदेश के मुताबिक यदि किसी निजी विद्यालय में पहले से परीक्षा निर्धारित है तो विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित करने अथवा उसके संबंध में निर्णय ले सकता है.
विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं स्थगित रहने के बावजूद सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को विद्यालय में उपस्थित होकर गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा. सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को ई-विद्यावाहिनी में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी होगी.
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने संबंधित शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
रिपोर्ट: ऋषि कुमार पांडेय

