सोनुआ/ Jayant Pramanik प्रखंड के खड़ीमंडी गांव में सेंटर फॉर कैटालाइजिंग संस्था द्वारा किशोर किशोरियों को उप स्वास्थ्य केंद्र में पोक्सो एक्ट की जानकारी दी गई. प्रखंड समन्वयक गणेश बोदरा ने किशोर किशोरियों को बताया की 18 वर्ष के कम उम्र आयु के किसी भी लड़का या लड़की के साथ कोई भी छेड़छाड़ करे सिटी बजाए, गलत तरीके से छुए, गलत फोटो या वीडियो दिखाएं तो चुप- चाप नहीं रहना है, बल्कि आवाज उठानी चाहिए.
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साथ ही पुलिस को इसकी जानकारी 100 या 1098 में कॉल करके देनी चाहिए, ताकि अपराधी को कठिन दंडि मिले. पोक्सो एक्ट के तहत अपराधी को आजीवन कारावास, रेप बलात्कारी मर्डर की स्थिति में फांसी की सजा भुगतनी पड़े. मौके पर प्रखंड समन्वयक गणेश बोदरा, सहिया साथी शांति जामुदा, सहिया फूलमती बोदरा आदि उपस्थित थे.
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