जामताड़ा: उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी (पीसी एंड पीएनडीटी) आलोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन और लाइसेंस संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई.



बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की अद्यतन स्थिति और उनके लाइसेंस की वैधता की समीक्षा की. समिति के समक्ष कुल चार आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें तीन निबंधन नवीनीकरण तथा एक नए निबंधन का आवेदन शामिल था. विचार-विमर्श के बाद पीसी-पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक निर्णय लिया गया.
समीक्षा में एडी डायग्नोस्टिक (न्यू टाउन, जामताड़ा), पॉपुलर स्कैन सेंटर (न्यू टाउन, जामताड़ा) और मैडक्योर डायग्नोस्टिक सेंटर (मिहिजाम) के निबंधन नवीनीकरण तथा माय मिशन डायग्नोस्टिक सेंटर (सुभाष चौक, जामताड़ा) के नए निबंधन आवेदन पर चर्चा की गई.
उपायुक्त आलोक कुमार ने संबंधित अधिकारियों को जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना या कराना कानूनन अपराध है. यदि किसी केंद्र की संलिप्तता ऐसी गतिविधियों में पाई गई तो उसके विरुद्ध पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतत निगरानी, नियमित निरीक्षण और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को एक्ट के सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
बैठक में उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा, अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. दिनेश प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निलेश कुमार, डॉ. दुर्गेश झा, डीपीएम प्रदीप महतो सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित थे.
रिपोर्ट: मनीष बर्णवाल





