सरायकेला: राष्ट्रीय राजमार्ग को अपनी मनमर्जी से पार्किंग स्थल समझने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं. सड़क किनारे और प्रतिबंधित स्थानों पर वाहन खड़ा कर यातायात व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है.


शुक्रवार को टाटा- रांची राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 33 पर चांडिल थाना क्षेत्र के पाटा टोल प्लाजा के समीप विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. इस दौरान कुल 92,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में सड़क किनारे तथा प्रतिबंधित स्थानों पर अनधिकृत रूप से वाहन खड़े करने वालों को निशाने पर लिया गया. जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई.
जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसी की निजी पार्किंग नहीं है. सड़क किनारे या प्रतिबंधित स्थानों पर वाहन खड़ा करना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा है। विशेषकर भारी वाहनों को सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़ा करने से मार्ग संकरा हो जाता है और तेज गति से आने वाले वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वाहन चालक निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा कर दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं और सड़क पर चलते समय दूसरे लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें.
जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न मार्गों पर इस तरह के विशेष जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे.
प्रमोद सिंह (संपादक)

