नई दिल्ली: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन Office of the Press Registrar General of India (PRGI) ने निष्क्रिय और प्रेस सेवा पोर्टल (PSP) पर अब तक मैप नहीं किए गए समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. 24 अगस्त 2026 को जारी एडवाइजरी न. 21/ 2026 में कुल 8,564 टाइटल का उल्लेख किया गया है.


एडवाइजरी के अनुसार ये ऐसे टाइटल हैं, जिन्हें उनके मालिक अथवा प्रकाशकों ने अभी तक प्रेस सेवा पोर्टल पर मैप नहीं किया है और जो वर्तमान में निष्क्रिय (Defunct) पत्र- पत्रिकाओं की सूची में दिखाई दे रहे हैं. इन प्रकाशनों पर वर्ष 2022- 23 तक के वर्षों का जुर्माना भी लंबित है. साथ ही इन्होंने वर्ष 2023- 24 और 2024- 25 के लिए वार्षिक विवरण (Annual Statements) दाखिल नहीं किए हैं.
30 दिनों के भीतर करने होंगे तीन काम
प्रेस रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने इन टाइटल को प्रकाशन निलंबित करने के लिए नोटिस देते हुए प्रकाशकों को तीन महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.
1. अपने टाइटल को Press Sewa Portal (PSP) पर मैप करें.
2. अपना Publication Continuity Certificate (PCC) जमा करें.
3. सभी लंबित जुर्माने का भुगतान करें.
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित प्रकाशन को निलंबित किया जाएगा और Press & Registration of Periodicals (PRP) Act, 2023 की धारा 11(2) के तहत उसके पंजीकरण को आगे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
पुराने पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी
इस एडवाइजरी का सीधा संबंध उन 8,564 टाइटल से है जो संलग्न Defunct & Unmapped Titles की सूची में शामिल हैं. इसलिए प्रत्येक समाचार पत्र या पत्रिका पर स्वतः यह कार्रवाई लागू मानना सही नहीं होगा. प्रकाशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह जांचना है कि उनका टाइटल इस सूची में शामिल है या नहीं और Press Sewa Portal पर उसकी मैपिंग तथा आवश्यक अनुपालन की स्थिति क्या है. एडवाइजरी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की स्वीकृति से जारी की गई है और इस पर डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल रत्नाकर पामुला के हस्ताक्षर हैं.
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