जामताड़ा/ Manish Baranwal जिले में पश्चिम बंगाल विधानसभा आम चुनाव 2026 को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है.

जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त, जामताड़ा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) तथा झारखण्ड उत्पाद नियमावली- 2025 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है. इसके तहत 21 अप्रैल 2026 की शाम 6 बजे से 23 अप्रैल 2026 की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
यह निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल सीमा से सटे क्षेत्रों में संचालित कुल 9 शराब दुकानों को इस अवधि के लिए बंद रखने का निर्देश दिया गया है. मिहिजाम थाना क्षेत्र के नगर परिषद एक, नगर परिषद मिहिजाम दो और कुशबेदिया, नाला थाना क्षेत्र के अफजलपुर, काली पहाड़ी और महेशमुंडा, कुंडहित थाना क्षेत्र के अम्बा तथा बिंदापाथर थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित शराब दुकानें निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

