रांची: राजधानी रांची के कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स- 2 की जमीन के 200 मीटर परिधि में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया है.

जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित रिस्स- 2 का सीमांकन और फेंसिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इस दौरान लगातार लोगों की भीड़ जुट रही थी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के भीतर प्रवेश की कोशिश की जा रही थी. विधि- व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है.
उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त, रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस भूमि पर हल चलाकर धान रोपने के जरिए विरोध जताने की घोषणा की है. इसके मद्देनजर भीड़ और अशांति की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई थी.
निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्रित होना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, किसी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र अथवा लाठी- डंडा, तीर- धनुष, गड़ासा- भाला लेकर चलना और किसी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि, यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा.

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