सरायकेला: नाबालिग की हत्या मामले में सरायकेला के निलंबित थानेदार मनोहर कुमार को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. श्री कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया तेज हो गई है, संभवतः शुक्रवार को वे रिहा होंगे.
*क्या है घटनाक्रम जानें*
बीते 3 नवंबर 2022 को सरायकेला थाना परिसर स्थित बालमित्र कक्ष में दिन के करीब 11 बजे जमशेदपुर के घाटशिला प्रखंड के मुड़ाकाटी गांव का रहनेवाला नाबालिग मृत पाया गया था. दावा किया गया कि युवक ने बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दिनभर तत्कालीन थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने किसी भी वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी. देर रात तत्कालीन एसपी आनंद प्रकाश को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद तत्कालीन एसडीपीओ हरविंदर सिंह, एसपी आनंद प्रकाश और गम्हरिया थाना प्रभारी राजीव कुमार सरायकेला थाना पहुंचे. जहां युवक का शव जमीन पर पड़ा था. उसके ऊपर एक कंबल लिपटा हुआ था. सरायकेला अंचलाधिकारी की मौजूदगी में शव का पंचनामा हुआ. उसके बाद मृतक के शव को सदर अस्पताल के शीतगृह में ले जाया गया. जहां से अगले दिन जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया. परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग करते हुए तब तक शव लेने से इनकार कर दिया जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती. उधर मृतक के पिता दुबई मार्डी ने धारा 342/ 302/ 201/ 385/ 389/ 109/ 119/ 341 पीसी के तहत थाना प्रभारी मनोहर कुमार व अन्य के खिलाफ सरायकेला थाने में मामला दर्ज कराया. वहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकते ही थाना प्रभारी फरार हो गए थे. इस मामले में परिजनों को मनाने में जिला प्रशासन एवं पुलिस के आलाधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. कई दौर की वार्ता के बाद छठे दिन नाबालिग के शव का दाह- संस्कार हो सका था. हालांकि फरारी के करीब छ: महीने बाद मनोहर कुमार ने सरायकेला कोर्ट में आत्मसमर्पण किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.