गम्हरिया/ Bipin Varshney डायन बिसाही कुप्रथा की रोकथाम को लेकर गम्हरिया पुलिस द्वारा असेंबली ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस सरायकेला- खरसावां के साथ गुरुवार को गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा गम्हरिया पंचायत के ग्रामीणों के बीच हिंदी और स्थानीय भाषा में जन जागरूकता अभियान चलाया गया. साथ में संदेश भी पढ़ा गया.
मौके पर डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अपराध एवं दंड से संबंधित प्रावधानों का लोगों के बीच प्रचार- प्रसार किया गया. थाना प्रभारी सुषमा कुमारी के निर्देशानुसार एसआई गौरी शंकर ने ग्रामीणों को कहा कि डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध है. हमें ऐसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है. इसमें सजा का भी प्रावधान है. उन्होंने ऐसा होने पर कानून की शरण लेने को कहा.
थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाए गए इस जागरूकता अभियान में
असेंबली ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस सरायकेला- खरसावां के महासचिव नीरज कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह भदोरिया, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा के साथ काफी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया. जिसमें सभी उपस्थित ग्रामीण महिलाओं द्वारा डायन प्रथा का विरोध करने का शपथ लिया गया.