सरायकेला: रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष आदेश जारी किया है. जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च 2026 एवं 2 अप्रैल 2026 को निकलने वाले जुलूस के मद्देनजर कई मार्गों पर नो- एंट्री लागू की गई है.

आदेश के अनुसार सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चाईबासा रोड (भाजपा कार्यालय के पास), खरसावां रोड (बिरसा चौक), कांड्रा थाना क्षेत्र के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा तथा आदित्यपुर थाना क्षेत्र के आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास सभी प्रकार के मालवाहक छोटे एवं बड़े वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही पूरे शहरी क्षेत्र में भी भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है.
इन मार्गों पर 27 और 28 मार्च 2026 को दोपहर 12:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक नो- एंट्री प्रभावी रहेगी.
इसके अलावा चांडिल स्टेशन (पुराना पेट्रोल पंप) से चांडिल बायपास रेलवे लाइन तक 27 मार्च 2026 को दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सभी मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
वहीं चांडिल गोलचक्कर से चांडिल बाजार होते हुए लेंगडीह तक 27 मार्च, 29 मार्च एवं 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था रामनवमी जुलूस के दौरान भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है. आम लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट और समय का पालन करें तथा प्रशासन का सहयोग करें.

