रामगढ़: पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अभियान के तहत राहुल दुबे गिरोह के कुख्यात अपराधी तुषार मिश्रा उर्फ शोर्या मिश्रा के विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA), 2002 के तहत की गई निरुद्धि अवधि में तीन माह का विस्तार किया है. अब यह निरुद्धि 29 जुलाई 2026 से 28 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी.



पुलिस के अनुसार तुषार मिश्रा उर्फ शोर्या मिश्रा, स्वर्गीय रामकुमार मिश्रा के पुत्र हैं और रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिश्रा टोला, मरार के निवासी हैं. उनके विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत संगठित अपराध से जुड़े छह आपराधिक मामले रामगढ़ और रांची जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं.
रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए पूर्व में उसे झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 12(2) के तहत निरुद्ध किया गया था.
उन्होंने बताया कि उपलब्ध तथ्यों और आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति के आधार पर निरुद्धि अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ की अनुशंसा के बाद झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर निरुद्धि अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की.
एसपी ने कहा कि जिले में संगठित अपराध, रंगदारी, अवैध हथियार और अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. आमजन की सुरक्षा तथा जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.





