आदित्यपुर: झारखंड सरकार द्वारा 09 अप्रैल- 2025 को जारी अधिसूचना में सभी प्रकार के उद्योगों के लिए कारखाना लाईसेंस का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है. और 30 जून तक रिटर्न न दाखिल करने वाले उद्यमियों के कारखाना लाईसेंस को रद्द करने का प्रावधान किया गया है. वहीं, गलत रिटर्न दाखिल करने पर भी कारखाना लाईसेंस कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई हो सकती है. बताया जाता है कि कारखाना लाईसेंस का रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान पूर्व से हीं है. परन्तु पूर्व में यह अनिवार्य नहीं था. परन्तु उसके उपरांत भी बड़े- बड़े उद्योग अपने लाईसेंस का रिटर्न दाखिल करते थे. परन्तु अब इस नई अधिसूचना की वजह से आदित्यपुर के छोटे उद्यमी काफी परेशान हैं.


इस संबंध में एसिया भवन, आदित्यपुर के सभागार में अध्यक्ष इन्दर कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई एसिया की आपात बैठक में कारखाना लाईसेंस के ज्वलंत विषय पर चर्चा की गई. एसिया अध्यक्ष ने इस संबंध में राज्य सरकार से वार्ता कर कारखाना लाईसेंस का रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने अथवा पूर्ववत रखने का अनुरोध करने की बात कही.
एसिया भवन में उद्यमियों का मार्गदर्शन करेंगे विशेषज्ञ
एसिया अध्यक्ष इन्दर अग्रवाल ने बताया कि सदस्य उद्यमियों की परेशानी को देखते हुए एसिया भवन, आदित्यपुर में मंगलवार को दो बजे से विशेषज्ञ को बुलाया गया है, जो कि रिटर्न दाखिल करने में सदस्य उद्यमियों का मार्गदर्शन करेंगे. और लगातार चार दिनों तक यह कार्य जारी रहेगा. सभी उद्यमी 30 जून तक कारखाना लाईसेंस का रिटर्न दाखिल करने की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

