जामताड़ा: सिविल सर्जन जामताड़ा के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जामताड़ा कॉलेज और रेलवे स्टेशन के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA) की धारा 6ए व 6बी के अनुपालन की जांच की गयी।


जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. सर्वीना सिन्हा, जामताड़ा थाना के एसआइ एमबी बारा एवं एसके रजक के नेतृत्व में टीम ने कुल 12 दुकानों की जांच की. जांच के दौरान पांच दुकानदारों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाया गया। सभी से अर्थदंड के रूप में कुल 2100 रुपये की वसूली की गयी.
दो दुकानों से हटवाये गये विज्ञापन पोस्टर
अभियान के दौरान टीम को कुछ दुकानों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर लगे मिले. टीम ने कार्रवाई करते हुए दो दुकानों से तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर हटवाये. दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गयी कि तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले पोस्टर लगाकर बिक्री करने पर कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
स्कूल-अस्पताल के 100 मीटर दायरे में बिक्री प्रतिबंधित
जिला सलाहकार ने दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवनों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है. उन्होंने दुकानदारों से नियमों का पालन करने की अपील की. साथ ही चेताया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी.
रिपोर्ट: मनीष बर्णवाल

