जामताड़ा/ Manish Baranwal झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. परीक्षा के मद्देनजर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

यह परीक्षा 19 अप्रैल (रविवार) को दो पालियों में आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी. जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट गर्ल्स विद्यालय, सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, बेसिक स्कूल मिहिजाम, जामताड़ा इंटर महिला कॉलेज, संत एंथोनी स्कूल, जेबीसी डिस्ट्रिक्ट सीएम उत्कृष्ट विद्यालय, राजकीय कृत प्लस टू स्कूल मिहिजाम, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, डीएन उच्च विद्यालय, एडवर्ड्स इंग्लिश स्कूल, पीएमश्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल आदर्श जामताड़ा और सेंट जोसेफ स्कूल शामिल हैं.
अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी अनंत कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. प्रशासन का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान अफवाह फैलाकर या कदाचार कर विधि-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है.
जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावा जेरॉक्स दुकान, खाने-पीने के ठेले, वाहन पार्किंग, ध्वनि विस्तारक यंत्र, रैली, प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
हालांकि यह प्रतिबंध परीक्षा कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस बल, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों, स्कूल-कॉलेज के छात्रों, मरीजों के साथ जाने वाले लोगों, शव यात्रा और बारात में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

