सरायकेला- खरसावां: जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा गम्हरिया में दोस्ताना कर्ज लेकर पैसा वापस नहीं करने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई की गई. यह मामला वर्ष 2007 में लिए गए 5 लाख रुपये के कर्ज से जुड़ा बताया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार छोटा गम्हरिया निवासी सचिदानंद सिंह से सुदीप्तो चौधरी उर्फ बाबु चौधरी ने वर्ष 2007 में दोस्ताना संबंध के आधार पर 5 लाख रुपये कर्ज लिए थे. आरोप है कि कुछ राशि लौटाने के बाद सुदीप्तो चौधरी ने बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया.
इसके बाद सचिदानंद सिंह ने वर्ष 2010 में रुपये की रिकवरी को लेकर कोर्ट में मामला दर्ज कराया. लंबी सुनवाई के बाद वर्ष 2015 में कोर्ट ने सचिदानंद सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुदीप्तो चौधरी को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि लौटाने का निर्देश दिया था.
बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी द्वारा राशि वापस नहीं की गई. इसके बाद वर्ष 2023 में सचिदानंद सिंह ने पुनः एक्जीक्यूशन केस संख्या 19/23 दायर किया. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सूद समेत कुल 2.13 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया.
इसके बावजूद भुगतान नहीं किए जाने पर कोर्ट ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया. आदेश के आलोक में कोर्ट के नाजिर पुलिस बल के साथ छोटा गम्हरिया पहुंचे और सुदीप्तो चौधरी के घर कुर्की की कार्रवाई की.
कुर्की के दौरान आरोपी की पत्नी सोनी ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में प्रक्रिया जारी रही. इस दौरान घर के कीमती सामानों को एक कमरे में बंद कर सील कर दिया गया, जबकि एक कार को जब्त कर लिया गया.
बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान आरोपी पक्ष और शिकायतकर्ता के बीच तीखी बहस भी हुई. वहीं पूरे इलाके में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा.



