सरायकेला- खरसावां जिले में एनएएलएसए (NALSA) के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह लोक अदालत सरायकेला सिविल कोर्ट परिसर एवं चांडिल कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी.

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बैंकों के एनपीए यानी गैर निष्पादित ऋण खाताधारकों को एकमुश्त समझौता योजना (OTS) के माध्यम से अपना लंबित ऋण समाप्त करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा. इसमें खाताधारक विशेष रियायत और सरल शर्तों के तहत अपने बकाया का निपटारा कर सकते हैं.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि 13 दिसंबर 2025 को अधिक से अधिक संख्या में सरायकेला सिविल कोर्ट या चांडिल कोर्ट पहुंचकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों व ऋण संबंधी विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराएं.
प्रशासन का मानना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से आम लोगों को शीघ्र, सुलभ और न्यायसंगत समाधान मिलेगा, साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होगी.

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