रांची: राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है. जहां चर्चित झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को एसीबी कोर्ट से राहत मिल गई है. मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी.

जानकारी के अनुसार विनय चौबे लंबे समय से इस मामले में जेल में बंद थे और उनकी ओर से लगातार जमानत की अर्जी दायर की जा रही थी. आज अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत पर रहने के दौरान अगर उन्हें राज्य से बाहर जाना होगा तो पहले इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी. इसके अलावा वे ट्रायल की पूरी प्रक्रिया के दौरान अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकेंगे.
एसीबी कोर्ट ने जमानत के लिए 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त रखी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ट्रायल के दौरान अगर वे शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.
गौरतलब है कि झारखंड शराब घोटाला राज्य की चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक है. इस मामले में कई अधिकारियों और कारोबारियों की संलिप्तता सामने आई थी. IAS विनय चौबे पर भी इस घोटाले में मिलीभगत और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे. इस घोटाले को लेकर एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि विनय चौबे को मिली जमानत से फिलहाल उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन ट्रायल की प्रक्रिया और आगे की कानूनी लड़ाई अभी बाकी है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस केस की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है.

