सरायकेला/ Pramod Singh डोडा खरीद बिक्री मामले पर शनिवार सुनवाई करते हुए सरायकेला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने अभियुक्त मंगल चंद्र गोराई को 15 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है. मामला ईचागढ़ थाना क्षेत्र का है.


ईचागढ़ पुलिस को डोडा की खरीद बिक्री करने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को चिपड़ी गांव निवासी मंगल चंद्र गोराई की दुकान में छापामारी की. छापामारी में पुलिस ने दुकान से प्लास्टिक के बैग में रखे 540 किग्रा डोडा को जप्त किया था. जिसके बाद पुलिस ने डोडा खरीद- बिक्री मामले में अभियुक्त मंगल चंद्र गोराई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था. शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया है. सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने पैरवी की.
