सरायकेला/ Pramod Singh झालसा रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में रविवार को मंडल कारा सरायकेला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला द्वारा नवंबर महीने के मासिक जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
जेल अदालत में कई बंदियों द्वारा दिए गए आवेदनो में तीन आवेदन पर विचार किया गया. मौके पर मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज, जेलर सोनू कुमार, असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल ऐड डिफेंस कॉउन्सिल के असिस्टेंट अम्बिका चरण पाणी, विजय महतो, पीएलवी रमजान अंसारी, राजकुमार कैवर्त, स्थानीय कारागार के कर्मी, न्यायालय के कर्मी व सुधारगृह के बंदी उपस्थित थे.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज ने उपस्थित बंदियों को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि जो भी कैदी अपना केस लड़ने में असमर्थ हो अथवा महिला, अनुसूचित जनजाति के हों वे अपने मुकदमे को लड़ने के लिए निःशुल्क वकील और अन्य विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार से आवेदन कर पा सकते हैं. यहां लीगल ऐड डिफेंस कॉउन्सिल द्वारा कारा बन्दियों को निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. उन्होंने बताया कि झालसा रांची द्वारा विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों के लिए इंटेंसिव कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके तहत उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दिया जा रहा है. इस दौरान जिला विधिक सेवा प्रधिकार के सचिव ने जेल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया और महिला वार्ड भी गए. सचिव ने वहां रह रहे महिलाओं और उनके साथ के बच्चों से मिले और जेलर को आवश्यक दिशा- निर्देश भी दिया.