सरायकेला: सरायकेला- राजनगर बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों के परिचालन को लेकर लगाया गया प्रतिबंध जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. 12 सितंबर 2026 से लागू नो एंट्री और पूर्ण प्रतिबंध की व्यवस्था महज दो दिनों बाद समाप्त कर दी गई. सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया.


आदेश के अनुसार उपायुक्त के निर्देश पर तितिरबिला, सीनीसिमदा और मगरकेला होते हुए राजनगर जाने वाले बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों के परिचालन पर लगी रोक समाप्त की गई है. अब इस मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ववत सामान्य रूप से हो सकेगा.
दो दिन में क्यों बदला फैसला ?
प्रशासन के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि दो दिनों के भीतर ऐसी कौन सी परिस्थिति बदली कि भारी वाहनों पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध वापस लेना पड़ा. जारी आदेश में प्रतिबंध हटाने के विस्तृत कारण का उल्लेख नहीं किया गया है. केवल उपायुक्त के निर्देश के आलोक में पूर्व के प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की बात कही गई है.
आदेश की प्रतिलिपि उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, एसडीपीओ, संबंधित बीडीओ-सीओ, थाना प्रभारियों सहित अन्य अधिकारियों को भेजी गई है. पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
अब भारी वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू होने के बाद सड़क की स्थिति, यातायात दबाव और आम लोगों की सुरक्षा पर नजर रहेगी. खासकर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन भारी वाहनों के परिचालन के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था करता है.
प्रमोद सिंह (संपादक)

