
सरायकेला: जिले में बार और रेस्टोरेंटों में नियमों के पालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंटों में उत्पाद विभाग ने सघन निरीक्षण अभियान चलाया. अभियान के दौरान प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों, अभिलेखों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई.


उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में निरीक्षण टीम ने सभी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही किसी परिस्थिति में उसे शराब परोसी जाएगी. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार का डीजे, लाइव म्यूजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर भी कार्रवाई होगी. इसके अलावा सभी बार एवं रेस्टोरेंटों में उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे चालू रखने, फुटेज सुरक्षित रखने, प्रत्येक ग्राहक की फ्रिस्किंग और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए गए.

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही, लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने कहा कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.
प्रमोद सिंह (संपादक)





