रामगढ़: अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जिले में विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए रामगढ़ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने कुख्यात अपराधकर्मी रियाज अंसारी को तीन महीने के लिए रामगढ़ जिले से निष्कासित यानी जिला बदर करने का आदेश दिया है. वहीं तीन अन्य अपराधियों को अगले तीन महीने तक प्रत्येक सप्ताह संबंधित थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है.


झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत हुई सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है. प्रशासन के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद व्यवसायियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों तथा CCL के अधिकारियों-कर्मियों को रंगदारी एवं लेवी के लिए धमकाने, गवाहों और वादियों को प्रभावित करने की आशंका तथा आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित मामलों में आदेश पारित किए गए हैं.
रियाज अंसारी को 24 घंटे में छोड़ना होगा जिला
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने रियाज अंसारी को तीन महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित किया है. आदेश के मुताबिक उसे आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़नी होगी.
वहीं निशांत सिंह, प्रभात कुमार सिंह उर्फ सिक्कू सिंह और गुलशन कुमार सिंह को अगले तीन महीने तक सप्ताह में एक दिन संबंधित थाना में उपस्थित होकर हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है.
चारों में से किसी के पास लाइसेंसी हथियार होने की स्थिति में उसे तत्काल स्थानीय थाना में जमा कराने का आदेश दिया गया है. प्रतिबंध की अवधि के दौरान वे किसी भी स्थिति में हथियार धारण नहीं कर सकेंगे.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

