जामताड़ा: सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान, शेड, बांस-बल्ली, गुमटी, ठेला-खोमचा समेत अन्य अस्थायी निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर पंचायत जामताड़ा ने सख्त रुख अपनाया है. नगर पंचायत की ओर से आम सूचना जारी कर अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे के भीतर सड़क किनारे से सभी प्रकार के अस्थायी निर्माण और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है.



नगर पंचायत के अनुसार, सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है. इससे सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. आम लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है.
कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडेत ने संबंधित लोगों से निर्धारित 48 घंटे की अवधि के अंदर स्वयं सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. इसमें दुकान, शेड, बांस-बल्ली, गुमटी, ठेला-खोमचा तथा आवागमन क्षेत्र में रखे गए अन्य सामान शामिल हैं.
नगर पंचायत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यदि सड़क किनारे अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. नगर पंचायत की सूचना के बाद सड़क किनारे अतिक्रमण कर कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. अब 48 घंटे की मोहलत पूरी होने के बाद नगर पंचायत की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाता है या नहीं, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है.
रिपोर्ट: मनीष बर्णवाल





