सरायकेला-खरसावां: जिला प्रशासन के निर्देश पर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के अनुपालन को लेकर सोमवार को संयुक्त जांच अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों के आसपास संचालित दुकानों की विशेष जांच की गई तथा दुकानदारों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया.


अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन और राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के जिला परामर्शी अशोक यादव ने किया. इस दौरान आदित्यपुर थाना क्षेत्र की करीब 14 दुकानों का निरीक्षण किया गया.

जांच के दौरान दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003, झारखंड संशोधित अधिनियम 2021, पीईसीए 2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और न्यायालय परिसरों के 100 मीटर दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है.
एनटीसीपी के जिला परामर्शी अशोक यादव ने होटल संचालकों और प्रतिष्ठान प्रबंधकों को अपने परिसर में “गैर धूम्रपान क्षेत्र” संबंधी सूचना-पट्ट अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन दंडनीय है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने कहा कि खुली सिगरेट की बिक्री स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी नियमों की भावना के विपरीत है. उन्होंने दुकानदारों से निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की.
अधिकारियों ने बताया कि तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से युवाओं को बचाने के लिए जिला प्रशासन नियमित रूप से जांच और जागरूकता अभियान चला रहा है. अभियान का उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण और तम्बाकू सेवन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है. अभियान में आदित्यपुर थाना के पुलिसकर्मी तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

