सरायकेला: खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. उपायुक्त नितीश कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुधीर रंजन द्वारा सरायकेला बाजार क्षेत्र में खुदरा और थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया.

निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड और बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की गहन जांच की गई. एक दुकान में एक्सपायर्ड नारियल पानी पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट कर संबंधित दुकानदार पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं एक थोक विक्रेता के गोदाम में गंदगी और बिना लेबल के खाद्य सामग्री मिलने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया.
जांच अभियान के दौरान संजय चौक और आसपास के क्षेत्रों में गोलगप्पा विक्रेताओं की भी जांच की गई. सभी विक्रेताओं को स्वच्छ पानी के उपयोग, ताजा खाद्य सामग्री रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे अज्ञात स्रोत से प्राप्त खाद्य सामग्री और एक्सपायर्ड उत्पादों की बिक्री न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि Food Safety and Standards Act 2006 के तहत मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फूड लाइसेंस निलंबन भी शामिल है.
जिला प्रशासन ने कहा कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य सुरक्षा को लेकर ऐसे सघन जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.

