जमशेदपुर: वर्ष 2016 में जमीन कारोबारी संजीव सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय की एडीजे-5 सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी की अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य दुबराज नाग और झामुमो नेता जितेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने दोनों दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उम्रकैद के साथ 20- 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है.
इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को तीन- तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. आर्म्स एक्ट के मामले में प्रत्येक दोषी पर 10- 10 हजार रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया गया है.
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में जमीन कारोबारी संजीव सिंह की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने यह अंतिम निर्णय सुनाया है.
फैसले के मद्देनजर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इस निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

