जमशेदपुर: सड़क सुरक्षा के तहत जिले में वाहनों में प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-टोंड हॉर्न के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीटीओ श्री धनंजय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार सभी मोटर वाहनों में केवल AIS-014 और BIS द्वारा स्वीकृत हॉर्न ही लगाना अनिवार्य है.

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194-F के तहत प्रेशर हॉर्न और मल्टी-टोंड हॉर्न का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है. ऐसे हॉर्न न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी करते हैं और आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं.
इस अभियान में यातायात पुलिस, मोटरयान निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी एवं सड़क सुरक्षा कोषांग की टीम वाहन चालकों की नियमित जांच करेगी. बैठक में ट्रैफिक डीएसपी, मोटरयान निरीक्षक, सड़क सुरक्षा टीम, जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति, ऑटो एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, मिनी बस एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट इम्प्लॉय यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. डीटीओ ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि- सम्मत कार्रवाई की जाएगी और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान समय- समय पर जारी रहेगा.

भारत के प्रमुख डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स में से एक, India News Viral बिहार और झारखंड क्षेत्र की हर छोटी-बड़ी ख़बरों को सबसे तेज़ और सटीक रूप में पाठकों तक पहुँचाने के लिए जाना जाता है।
यह डिजिटल डेस्क स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाओं तक, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर ख़बर पर पैनी नज़र रखता है।
विश्वसनीय स्रोतों और जमीनी रिपोर्टिंग के दम पर, India News Viral – Bihar Jharkhand का उद्देश्य पाठकों को निष्पक्ष, त्वरित और तथ्यात्मक समाचार उपलब्ध कराना है।
