आदित्यपुरः जमीन के एवज में फर्जी जमीन दिखाकर 13 लोगों को चूना लगानेवाले जालसाज बिल्डर संतोष राय को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वैसे इस मामले में संतोष राय का पार्टनर रंजीत झा और उसके पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. दोनों ही उक्त मामले में दोषी पाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट से रंजीत झा की जमानत रद्द कर दी गई है, जबकि उम्र का हवाला देकर संतोष के पिता युगल किशोर राय ने जमानत की याचिका लगाई है.
बता दें कि वहीं ठगी के शिकार लोगों ने आदित्यपुर थाने में आवेदन देकर तीनों जालसाज बिल्डरों को गिरफ्तार करने की मांग की थी. पीड़ितों ने बताया कि उनके द्वारा 7 साल पूर्व संतोष राय पिता युगल किशोर राय और रंजीत झा से गम्हरिया रेलवे स्टेशन के समीप जमीन का सौदा किया गया था. जमीन के एवज में उनके द्वारा 45. 48 लाख रुपये जमा कराए गए थे. मगर उन्हें आज तक जमीन का पोजिशन नहीं दिया गया.
जिससे क्षुब्ध 13 लोगों ने साल 2021 में आदित्यपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया जिसका केस नम्बर 119/21 है. इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 422, 467, 468, 471 और 506/34 दर्ज किया गया था. शिकायत करने वालों में ललित कुमार पंडित, राजेश लाल, गजेंद्र मिश्रा, संजीत कुमार, रंजीत कुमार, अजीत कुमार, रंजीत सिंह, गणेश प्रसाद, शोभा देवी, जगदीश चौधरी, मनोज कुमार राय, शुभेंदु सेन और रंजीत लाल गुप्ता शामिल हैं.
इससे पूर्व जालसाजों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायकेला के यहां 24 मार्च 2022 को जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसका वाद संख्या 42/ 2022 और 43/ 2022 था. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया गया था. तीनों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करते हुए पैसे लौटाने की शर्त पर जमानत देना स्वीकार किया. जिसका आदेश संख्या 4048/ 22 है. उसके बाद तीनों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरायकेला के समक्ष 19 सितंबर 2022 को शपथ पत्र के साथ आत्मसमर्पण किया, जहां से तीनों को जमानत मिल गयी. मगर पैसे नहीं लौटाए. उसके बाद पुनः याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया. जहां पुनः सभी ने 25 अगस्त 2023 को सीआरएमपी याचिका दायर किया. जिसका वाद संख्या 1050/ 2023 है. इसपर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया. इधर हाईकोर्ट के आदेश को तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी संतोष कुमार राय और रंजीत झा की अर्जी खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जबकि आरोपी युगल किशोर राय के उम्र को लेकर याचिका को होल्ड पर रखा गया है. बताया जा रहा है कि युगलकिशोर राय ने हलफनामे में अपना उम्र गलत दिखया है, ताकि उन्हें जमानत मिल सके.
इधर सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पिछले दिनों एसपी से मुलाकात की थी. एसपी ने जांच अधिकारी को आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था. बता दें कि संतोष कुमार राय का आदित्यपुर में राय मार्केट और राय गेस्ट हाउस संचालित होता है. जो शहर के बीचोंबीच स्थापित है. अपने रसूख के बल पर वह खुलेआम घूम रहा था. अंततः रविवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि संतोष राय के आरोपी पिता युगल किशोर राय और उसके बिजनेस पार्टनर रंजीत झा की गिरफ्तारी कब होती है. थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी. इधर संतोष राय की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित लोगों ने राहत की सांस ली है, मगर उन्हें अब भी बाकी बचे दो जालसाजों की गिरफ्तारी का इंतजार है.