रांची: झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा राज्य में शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी करने के बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे है. कभी उम्र सीमा में छूट का मामला हो या कभी आरक्षण का मुद्दा. नए नए में आने से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है. काफी लंबे समय से इंतजार के बाद झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
*उम्र सीमा में मिली छूट*
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी है. नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर की जायेगी. वहीं न्यूनतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2023 से की जायेगी. ऐसे में अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा में चार वर्ष की छूट मिलेगी. वहीं अभ्यर्थी उम्र सीमा में छूट को लेकर किये गये प्रावधान को नियमावली के विपरीत बता रहे हैं और चार वर्ष की छूट से संतुष्ट नहीं हैं.
शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के अनुसार, उम्र सीमा में सात वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, जबकि जारी विज्ञापन के अनुसार, अधिकतम उम्र सीमा में चार वर्ष की ही छूट दी गयी है. विज्ञापन के अनुसार, अनारक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है. चार वर्ष की छूट मिलने पर 44 वर्ष तक के अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग के 46 वर्ष तक के अभ्यर्थी, अनारक्षित व अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग की 47 वर्ष तक की महिला अभ्यर्थी व 49 वर्ष तक के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे. राज्य में 58 वर्ष तक के पारा शिक्षक आवेदन जमा कर सकेंगे. नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित है.