जमशेदपुर कोर्ट में विशेष न्यायालय पोस्ट को एडीजे-5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सोनारी के एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी सनी पांडे और अमित शाह उर्फ अमित गोस्वामी और अमित गिरी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई को तिथि मुकर्रर की है.
उस दिन अदालत यह तय करेगी कि दोनों अभियुक्त को कितनी सजा दी जानी चाहिए. आरोपी कदमा के राम नगर रोड नंबर 7 श्याम पथ के रहने वाले हैं. लोक अभियोजक ओम कुमार ने बताया कि मामले में कुल 7 लोगों की गवाही अदालत में हुई है. अदालत ने दोनों अभियुक्त को भादवि की धारा 323, 341, 376 (डी) ए एवं पोस्को की धारा छह के तहत दोषी पाया है. पीड़िता ने सोनारी पुलिस को बताया था कि घटना की शाम वह साथी सूरज मोदी के साथ कागलनगर गई थी. जब वे लौटने लगी. रास्ते में फागु बाबा मंदिर के पास अचानक दोनों आरोपी आए. साथी के साथ मारपीट कर उसे जबरन पास की झाड़ी में ले जाकर दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. घटना 16 सितंबर 2019 की है.