सरायकेला: आरआईटी थाना कांड संख्या 3/24 में फरार चल रहे अभियुक्त हीरालाल सिंह पातर के खिलाफ न्यायालय ने सख्ती बढ़ा दी है. एसडीजेएम सरायकेला की अदालत से जारी आदेश के आलोक में सोमवार को पुलिस ने तिरुलडीह थाना क्षेत्र के ईचाडीह गांव स्थित उसके मकान पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया. फरार अभियुक्त की पहचान हीरालाल सिंह पातर, पिता राधा कृष्ण सिंह पातर, निवासी ग्राम ईचाडीह, थाना तिरुलडीह, जिला सरायकेला- खरसावां के रूप में की गई है.


19 नवंबर तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा में हीरालाल सिंह पातर को 19 नवंबर 2026 को या उससे पहले सुबह 10:30 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस ने उसके आवास पर नोटिस चस्पा कर न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक की.

गौरतलब है कि धारा 82 CrPC के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई उस स्थिति में की जाती है, जब न्यायालय के समक्ष यह आधार हो कि वारंट के निष्पादन से बचने के लिए संबंधित आरोपी फरार है या स्वयं को छिपा रहा है. निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर मामले में कानून के अनुसार आगे की न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है.

पुलिस अब आरोपी की तलाश के साथ न्यायालय के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया में जुटी है.

