
जमशेदपुर: सिविल कोर्ट में सोमवार को सरायकेला- खरसावां जिले के चांडिल निवासी पत्रकार विश्वरूप पांडा ने पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में आत्मसमर्पण किया. मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रितु कुजूर की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार ओझा ने पत्रकार की ओर से पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी.


जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने वर्ष 2024 में एक समाचार पोर्टल पर प्रकाशित खबर को लेकर विश्वरूप पांडा के खिलाफ मानहानि का शिकायतवाद दायर किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रकाशित समाचार से उनकी छवि धूमिल हुई है. यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है.
आत्मसमर्पण के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक न्यायालय परिसर पहुंचे. वहीं, इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं और पत्रकारों के बीच भी चर्चा होती रही.
जमानत मिलने के बाद पत्रकार विश्वरूप पांडा ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध और आलोचनात्मक समाचारों को दबाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता को इस पूरे मामले को समझना चाहिए और न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी और अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.
Edited By Sarita






