सरायकेला: शहीद दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां द्वारा नो एंट्री लागू करने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 1 जनवरी 2026 को झारखंड के मुख्यमंत्री के सरायकेला- खरसावां जिला अंतर्गत खरसावां प्रखंड स्थित शहीद स्थल आगमन एवं कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किया गया है.

जारी आदेश के अनुसार यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से 31 दिसंबर 2025 की रात्रि 9 बजे से 1 जनवरी 2026 की सुबह 8 बजे तक कई मार्गों पर सभी प्रकार के व्यवसायिक एवं भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा. नो एंट्री के तहत सरायकेला से खरसावां जाने वाली मार्ग बिस्सा चौक होते हुए, सरायकेला से खरसावां जाने वाली मार्ग पखराशाही चौक होते हुए, कुचाई से खरसावां जाने वाली मार्ग कुचाई चौक के समीप, सीनी से खरसावां जाने वाली मार्ग सीनी चौक के समीप तथा खरसावां से रुगुडीह जाने वाली मार्ग हेंगड़ा पिकेट के समीप शामिल हैं.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. संबंधित सभी पदाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां द्वारा निर्गत किया गया है, जिसकी प्रति उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.

