मधुपुर/ Md. Aslam शहर में शराब दुकानों की मनमानी अब खुलकर सामने आने लगी है. स्टेशन रोड स्थित कंपोजिट वाइन शॉप में तय अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया है, जिससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है.

जानकारी के अनुसार, उक्त दुकान पर ओल्ड मॉक गोल्ड रिजर्व की 180 एमएल बोतल, जिस पर कंपनी द्वारा 170 रुपये MRP अंकित है, उसे उपभोक्ता से 200 रुपये में बेचा गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुकानदार ने डिजिटल बिल देने के बजाय खुद हाथ से लिखे मेमो में 200 रुपये की राशि दर्ज की.
यह न सिर्फ आबकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों पर सीधा हमला भी माना जा रहा है. प्रति बोतल 30 रुपये की अतिरिक्त वसूली को स्थानीय लोग खुलेआम लूट करार दे रहे हैं. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह मामला केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है. मधुपुर क्षेत्र की कई शराब दुकानों में इसी तरह MRP से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.
राज्य सरकार और आबकारी विभाग द्वारा डिजिटल बिलिंग और निर्धारित दर पर बिक्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद दुकानदार बेखौफ होकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं.
ग्राहकों द्वारा विरोध करने पर कभी स्टॉक खत्म होने तो कभी अन्य बहाने बनाकर उन्हें लौटा दिया जाता है. साक्ष्य सामने आने के बाद अब सवाल जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं.
जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई हो, लाइसेंस रद्द किया जाए और भारी जुर्माना लगाया जाए.
अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर कब तक संज्ञान लेता है और क्या उपभोक्ताओं को इस खुली लूट से राहत मिल पाएगी या नहीं.

