रांची: कांके क्षेत्र में नेवरी मौजा के प्लॉट संख्या 1335 को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. 25 डिसमिल की जमीन पर 37 डिसमिल की रसीद कटने का मामला सामने आया है. डीसीएलआर कोर्ट ने 2 दिसंबर 2025 को स्पष्ट आदेश जारी कर फर्जी जमाबंदी को रद्द करने और नए सिरे से वैध आदेश पारित करने का निर्देश दिया था.

लेकिन कांके सर्कल ऑफिसर अमित भगत ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और दावा किया कि ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में नहीं है. रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2022 में विरोधी पक्ष ने फर्जी केवाला का सहारा लेकर 12 अतिरिक्त डिसमिल की जमाबंदी करवा दी थी. इससे कुल रकबा 25 डिसमिल की जमीन पर 37 डिसमिल रसीद कट रही है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल एक प्लॉट तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्व प्रशासन की कमजोरियों और भूमि फर्जीवाड़ों की समस्या को उजागर करता है. मामले की शिकायत डीसीएलआर कोर्ट में की गई है और अवमानना का मुकदमा चल सकता है.

