जमशेदपुर: बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नागाडीह हत्याकांड में आठ साल बाद आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने पांच आरोपितों — राजाराम हांसदा, रेंगो पूर्ति, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार और तारा मंडल — को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया है. इस मामले में कुल 28 लोगों पर आरोप तय किए गए थे.

यह वही मामला है जिसने वर्ष 2017 में पूरे देश को झकझोर दिया था. 18 मई 2017 की शाम बच्चा चोर की अफवाह ने बागबेड़ा के नागाडीह इलाके में एक निर्दोष परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया था. हथियारों से लैस उग्र भीड़ ने तीन युवकों — विकास वर्मा, गौतम वर्मा और गंगेश — की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस दौरान उनकी दादी, 76 वर्षीय रामसखी देवी भी पोतों की जान की भीख मांगती रहीं, लेकिन भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया. इलाज के दौरान 20 जून 2017 को रामसखी देवी की मौत हो गई थी.
घटना के छह साल बाद, वर्ष 2023 में चंडीगढ़ से आई एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने पांच आरोपितों को दोषी ठहराया. वहीं, मुख्य आरोपी राजाराम हांसदा को छोड़ बाकी सभी आरोपित जमानत पर रिहा थे. आज अदालत के फैसले से मृतकों के परिजनों को आंशिक राहत मिली है.
प्रत्यक्षदर्शी उत्तम वर्मा ने बताया कि यह हत्या किसी साजिश से कम नहीं थी. पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने न केवल युवकों की हत्या की, बल्कि पुलिस पर भी हमला किया था. उन्होंने कहा कि न्याय में भले देरी हुई, पर आखिरकार न्याय मिला. वहीं अधिवक्ता सुशील कुमार जायसवाल ने कहा कि यह फैसला उन निर्दोषों के परिवारों के लिए न्याय की उम्मीद की किरण है.
इस मामले में बागबेड़ा थाना में 15 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अब जबकि अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, पीड़ित परिवार ने उच्च न्यायालय जाने की बात कही है ताकि सभी आरोपितों को सजा मिल सके.

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