सरायकेला: आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर 2025 को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने विधि-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार को कड़ी निषेधाज्ञा लागू कर दी. यह आदेश धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किया गया है और 19 सितंबर 2025 अपराह्न 6 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

अनुमंडल दंडाधिकारी, चांडिल एवं अनुमंडल दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा जारी आदेश के अनुसार चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में चांडिल, नीमडीह, हैसालोंग, झीमड़ी, तिरूलडीह, लेटमदा रेलवे स्टेशन और नीमडीह थाना अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग गेट JC-56 (पितकी फाटक) एवं तिल्ला लेवल क्रॉसिंग गेट के दोनों ओर 25 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है.
इसी तरह सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र में आदित्यपुर, गम्हरिया, विराजपुर, यशपुर फाटक, कांड्रा, कुनकी हॉल्ट, सीनी रेलवे स्टेशन परिसर, जंक्शन से मुंडाटांड़ मैदान तक, माहलीमुरूप, राजखरसावां रेलवे स्टेशन समेत सभी कार्यरत रेल लाइनों के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है.
आदेश के मुताबिक इन क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्य, रेल यात्रियों के आगमन- प्रस्थान एवं धार्मिक/अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर). घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या हरवे हथियार जैसे लाठी- डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा- भाला आदि लेकर चलना वर्जित रहेगा. किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित करने और बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी. यात्री गाड़ियों के आगमन-प्रस्थान को इस आदेश से छूट दी गई है. जिला प्रशासन ने कहा है कि कानून- व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

