औरंगबाद (Dinanath Mouar) सोमवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 533/22 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबरा थाना प्रभारी को न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने के आरोप में
दोषी ठहराते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 28/01/23 को कांड की दैनिकी , अपराधिक इतिहास और जख्म प्रतिवेदन की मांग की गई थी. 31-01-23 को वाद दैनिकी प्रस्तुत किया गया था. पूरक जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का स्मार पत्र 06/02/23 को भेजा गया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा न्यायिक आदेश की अवहेलना करते हुए वांछित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जिसको लेकर थाना अध्यक्ष को शो कॉज 13/02/23 को भेजा गया था किन्तु आज भी न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया न उपस्थित होकर शोकॉज का जवाब ही दिया गया. इस प्रकरण को न्यायालय ने आदेश का घोर अवहेलना माना है और थाना प्रभारी ओबरा के वेतन से 5000 रू कटौती का आदेश दिया और इस आदेश की एक एक कॉपी आरक्षी अधीक्षक और जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजकर आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है.
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