सिमडेगा: प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला कुरडेग थाना क्षेत्र के चडरी मुंडा गांव का है, जहां गत 26 सितंबर 2021 को कृष्णा राउत ने अपने बड़े भाई कुमेश राउत उर्फ कुमो की हत्या कर दी थी.

बताया गया कि कृष्णा राउत और उसके बड़े भाई कुमेश राउत के बीच किसी बात को लेकर गाली- गलौच और हाथापाई हुई थी. इसके बाद कृष्णा राउत ने घर से टांगी निकालकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और टांगी लेकर भाग गया. अदालत ने दोनों पक्षों की गवाही और दलीलें सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया. सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया. जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने हत्या के अभियुक्त कृष्णा राउत को हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने पैरवी की. मृतक की पत्नी प्रभा देवी की शिकायत पर कुरडेग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

