सरायकेला: गम्हरिया प्रखंड के आदित्यपुर नगर निगम के मिरुडीह के काशीडीह में शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माणाधीन फ्लैट में कोताही बरतने एवं श्रम अधिनियम कानूनों को नजर अंदाज करने एवं उल्लंघन करने के मामले में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की अनुशंसा की है.
बता दें कि कंपनी के कॉर्डिनेटर अमित त्रिपाठी को बार- बार अभिलेखो के साथ उपस्थित होने की सूचना देने के बाद भी जब वे उपस्थित नहीं हुए न ही उपस्थित नहीं होने का कारण और ना ही कंपनी के अधिकारियों द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया उसके बाद यह कदम उठाया गया है. बताया जा रहा है कि कंपनी के खिलाफ किसी श्रम अधिनियम को नहीं मानने का जिक्र करते हुये हुये अमित त्रिपाठी के विरुद्ध न्यायालय में नियोजन एवं विनियम अधिनियम की धारा 1948, 1970, 1975, 1972 के अंतर्गत अनुपालन नहीं करने को लेकर न्यायालय में अभियोजन मुकदमा दायर कर दिया है और अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी रायपुर छत्तीसगढ़ को काली सूची में डालने के लिये श्रमायुक्त से अंनुससा भी कर दिया गया है. आपको बता दें कि इसकी जानकारी सबसे पहके हमारे वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी जिसके बाद विभाग द्वारा यह एक्शन लिया गया है.