सरायकेला/ Pramod Singh नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी मो. चांद उर्फ मुस्तफा को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है.जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी मो. चांद को पॉक्सो एक्ट के अतिरिक्त भादवि की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 1 हजार रुपया जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का कारावास,भादवि की धारा 504 के तहत 6 माह का कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास एवं भादवि की धारा 506 के तहत 6 माह का कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
क्या था मामला
मामला चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी का है. मामले में यौन पीड़ित नाबालिक की मां ने कपाली ओपी में 27 जुलाई 2023 को आरोपी मो. चांद के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में कहा गया है कि आरोपी द्वारा पीड़ित नाबालिक का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया गया. यौन शोषण के दौरान आरोपी द्वारा पीड़ित का अश्लील फोटो शूट कर लिया गया. आरोपी द्वारा बार बार फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का यौन शोषण किया गया. यौन शोषण से मजबूर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई जिसके बात उसकी मां ने आरोपी के खिलाफ कपाली ओपी में मामला दर्ज कराया.
आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी दर्ज है मामला
पॉक्सो एक्ट के आरोपी मो. चांद उर्फ मुस्तफा को चांडिल एसडीजेएम के द्वारा दहेज उत्पीड़न को लेकर सजा सुनाया गया था.इसको लेकर मो. चांद द्वारा सेशन कोर्ट में अपील किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था.

