सरायकेला/ Bipin Varshney नीमडीह थाना कांड संख्या 46/22 से जुड़े वाद S.T.-108/23 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चांडिल अनुमंडल कोर्ट सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने आरोपी लखीराम सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की पैरवी प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन द्वारा की गई.

मामला वादी मलिन्द्र सिंह के लिखित आवेदन पर दर्ज हुआ था. आरोप के अनुसार 12 अक्टूबर 2022 की रात अभियुक्त ने मृतक शिवचरण सिंह को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी. बताया गया कि अभियुक्त तालाब में मछली चोरी करना चाहता था, जिसका मृतक ने विरोध किया था. इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया.
अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई. गवाहों ने घटना की रात मृतक और अभियुक्त को साथ जाते देखा था. वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांस का फटा डंडा खेत से बरामद किया, जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना.
अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए अभियुक्त को दोषी पाया और उसे कठोर सजा सुनाई. अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

