आदित्यपुर: आगामी दीपावली एवं पर्व-त्योहारों को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर जिले में मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आदित्यपुर क्षेत्र की विभिन्न मिठाई दुकानों में औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था की जांच की.


निरीक्षण के दौरान अंबा स्वीट्स में लगभग 10 किलोग्राम बासी एवं खराब मिठाइयां पाई गईं. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इन मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करा दिया. प्रतिष्ठान संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं करने का निर्देश दिया गया.
रसगुल्ला को सफेद बनाने में हाइड्रो के इस्तेमाल का मामला
जांच के दौरान रसगुल्ला को अधिक सफेद बनाने के लिए हाइड्रो (Hydro) के इस्तेमाल का मामला भी सामने आया. इस पर विभाग ने संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को उक्त पदार्थ का उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी. साथ ही भविष्य में ऐसी अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

अखबार में मिठाई रखने पर दो दुकानों को चेतावनी
निरीक्षण के दौरान आदर्श स्वीट्स एवं गोपाला स्वीट्स में खाद्य पदार्थों को ढकने और रखने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया जाना पाया गया. विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों के संचालकों को तत्काल अखबार का उपयोग बंद करने तथा मिठाइयों के सुरक्षित एवं स्वच्छ भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
खाद्य रंगों की भी हुई जांच
विभागीय टीम ने मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे रंगों की भी जांच की. जांच में उपयोग किए जा रहे रंग अनुमत खाद्य रंग पाए गए. हालांकि, दुकानदारों को निर्धारित मानकों एवं अनुमत मात्रा के अनुरूप ही रंगों का इस्तेमाल करने तथा किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक रंगों का प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी गई.

इसके अलावा दुकानों के निर्माण एवं भंडारण क्षेत्रों की साफ-सफाई, सैनिटेशन, खाद्य सामग्री के रखरखाव और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की भी जांच की गई. जहां कमियां पाई गईं, वहां आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया.
त्योहारों तक जारी रहेगा जांच अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पर्व-त्योहारों के दौरान मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें. किसी भी परिस्थिति में बासी, खराब, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जाए.
उल्लेखनीय है कि उपायुक्त के निर्देशानुसार जिलेभर में खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरी एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

