सरायकेला: सरायकेला थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक बाजपेई (28) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी छोटा कांकड़ा का निवासी है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सात धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.


पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरायकेला थाना कांड संख्या 108/26, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 के मामले में अभिषेक बाजपेई, पिता राजेश बाजपेई, निवासी छोटा कांकड़ा, थाना सरायकेला, जिला सरायकेला-खरसावां को विधिवत गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
हत्या के प्रयास समेत विभिन्न आरोप
अभिषेक बाजपेई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 352, 125(a) और 329(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज है. इन धाराओं से संबंधित मामले में मारपीट, चोट पहुंचाने, हत्या के प्रयास और गृह-अतिचार समेत विभिन्न आरोप शामिल हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी है.
पुलिस कर रही मामले की जांच
सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि थाना कांड संख्या 108/26 के प्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक बाजपेई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: प्रमोद सिंह (संपादक)

