सरायकेला जिले के आदित्यपुर टोल ब्रिज से खरकई पुल तक भारी व कोमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से इस प्रतिबंधित इलाकों में कॉमर्शियल वाहन प्रवेश कर रहे हैं लिहाजा आम लोग इन वाहनों के चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं.
यह कहना है, जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष सह अधिवक्ता ओमप्रकाश का. उन्होंने बयान जारी कर कहा है, कि इसके विरुद्ध वे हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे.
उन्होंने 2 दिन पूर्व स्वर्णरेखा भवन के सामने गैस सिलेंडर लदे इंडेन वाहन से हुए जोमैटो के डिलीवरी बॉय मनिमय महतो की मौत को लेकर कहा, कि इस मामले में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ सड़क निर्माण एजेंसी जेआरडीसीएल भी दोषी है.
जो स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव प्रॉपर तरीके से नहीं करता है. दुर्घटना वाले दिन स्ट्रीट लाइट बंद थे जिसकी वजह से घटना घटी है.
इधर पुलिस ने अज्ञात वाहन के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है. इस पर भी मोर्चा अध्यक्ष ने कहा, कि यदि सड़कों पर लगा सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त होता तो वाहन की पहचान हो सकती थी, और मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि मिल सकती थी.