सरायकेला: ईचागढ़ थाना कांड संख्या 79/2023 में अवैध गांजा तस्करी के आरोप में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया. यह फैसला एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C)/29 के तहत सुनाया गया.

गुप्त सूचना के आधार पर वादी सह पुअनि० गौरव कुमार मिश्रा और तत्कालीन थाना प्रभारी के निर्देशन में NH-33 पर छापामारी की गई. इस दौरान ट्रेलर वाहन संख्या UP25CT3786 से अवैध रूप से लदी 27 बोरियों में कुल 3030 किलो गांजा बरामद किया गया था.
गिरफ्तार अभियुक्तों में करण कुमार गुप्ता, उम्र 27 वर्ष, पुत्र शिवशंकर साह, कतरास रोड, थाना झरिया, जिला धनबाद और वाहीद खान, उम्र 21 वर्ष, पुत्र बन्ने खान, गोटिया, थाना शेरगढ़, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं.
साक्ष्यों और जांच के आधार पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, सरायकेला- खरसावां ने दोनों अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामड ने पैरवी की.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश है. राज्य में नशा उन्मूलन और कानून के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अहम है.

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